समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और बालकृष्ण की तरफ से दायर माफीनामे को खारिज कर दिया. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ‘हम अंधे नहीं हैं.’ कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आप एक्शन के लिए तैयार रहें.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD के माफी मांगने के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं. भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD द्वारा माफी मांगने संबंधी हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इतने उदार नहीं होना चाहते.’
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति कड़ी नाराजगी जताई.
#UPDATE Patanjali's misleading advertisements case: Senior advocate Mukul Rohatgi reads before a bench of Supreme Court Yoga guru Baba Ramdev’s affidavit saying he tenders unconditional and unqualified apology with regard to the issue of advertisement. https://t.co/YOeo5WIUR7 pic.twitter.com/6NPzfvW7Vu
— ANI (@ANI) April 10, 2024