असम के कछार में पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना से पहले धारा 163 के तहत पाबंदियाँ लागू, सुरक्षा सख्त

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समग्र समाचार सेवा 

सिलचर (असम ), 9 मई: पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना के दौरान संभावित भीड़ और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कछार जिले के उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी मृदुल यादव (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 11 मई से शुरू हो रही मतगणना प्रक्रिया के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, जुलूस, नारेबाजी, हथियारों और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में लाठी, डंडे, आग्नेयास्त्र, और अन्य हथियार ले जाना भी पूरी तरह से वर्जित किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम जनता और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। उपायुक्त मृदुल यादव ने कहा, “हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की है। मतगणना केंद्रों के बाहर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और हर गतिविधि पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे अपने समर्थकों को संयम बनाए रखने और किसी भी प्रकार की उत्तेजक या हिंसक गतिविधि से दूर रहने की सलाह दें।

कछार जिले में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। प्रशासन ने इसी उत्साह को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह सुरक्षा आदेश लागू किया है।

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