के.कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, शराब नीति केस में हुई थी गिरफ्तारी

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15अप्रैल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को उत्पाद शुल्क नीति मामले में आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था. बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.

प्रवर्तन निदेशालय ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. विशेष रूप से, कविता तीसरी प्रमुख राजनेता हैं जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने मामले के सिलसिले में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.

क्या बोलीं के. कविता?
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से कहा कि कविता को आगे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है. अपनी न्यायिक हिरासत पर बीआरएस नेता ने कहा कि यह सीबीआई की हिरासत नहीं है, यह बीजेपी की हिरासत है. बीजेपी बाहर जो बोल रही है, अंदर से सीबीआई वही पूछ रही है, बार-बार 2 साल मांग रही है, कोई नई बात नहीं.

कविता ने 15 मार्च को खुद को प्रवर्तन निदेशालय के चंगुल में पाया. इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया जिसने उसे उसी महीने की 23 तारीख तक अपने पास रखा. यहीं नहीं रुकते हुए सीबीआई ने 11 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया. इस सब के बीच, दिल्ली की एक कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए कविता की याचिका पर फैसला नहीं लिया. मामला 9 अप्रैल के लिए टाल दिया गया.

के कविता वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं. कविता का बयान लेने और बुच्ची बाबू के डिवाइस पर खोजे गए संदिग्ध व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल पूछने की आवश्यकता के कारण सीबीआई को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

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