नागरिकता कानून पर गृह मंत्रालय ने फिर किया साफ, कहा- भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13मार्च। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA सोमवार से पूरे देश में लागू हो गया है. सीएए को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच अब भी कई मामलों को लेकर संशय बना हुआ है. इन सबके गृह मंत्रलाय की तरफ से जारी बयान में एक बार फिर यह कहा गया कि CAA से किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाने वाली है. इसमें यह भी कहा गया है कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे.

मंत्रालय ने CAA के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ‘इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.’ केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया.

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है. हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है.’ बयान में कहा गया कि यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है. कानून की जरूरत बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है.

बयान में कहा गया, ‘यह नागरिकता कानून अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है. इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता अनुचित है कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है.’ मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6, जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है, के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है.

बयान में यह भी कहा गया कि अन्य धर्मों वाले भारतीय नागरिकों की तरह भारतीय मुस्लिमों के लिए आजादी के बाद से उनके अधिकारों की स्वतंत्रता और अवसर को कम किए बिना, CAA ने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले लोगों के उत्पीड़न की पीड़ा को कम करने तथा उनके प्रति उदार व्यवहार दिखाने के उद्देश्य से नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर पांच साल कर दिया है.

इनपुट: एजेंसी

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