समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21नवंबर। बिहार सरकार ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को राज्य में लागू कर दिया है. सरकार ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गजट में किया प्रकाशित किया है. पूरे राज्य में अब कुल रिजर्वेशन 75 प्रतिशत हो गया है. इसमें 65 परसेंट आरक्षण किया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए (EWS)10 प्रतिशत आरक्षण अतिरिक्त है.
संसोधित विधेयक में 65 फीसदी आरक्षण इस प्रकार से दिया गया है..
1. अनुसूचित जातियां: 20 प्रतिशत
2. अनुसूचित जन जातियां: 02 प्रतिशत
3. अत्यंत पिछड़ा वर्ग : 25 प्रतिशत
4. पिछड़ा वर्ग: 18 प्रतिशत
कुल : 65 प्रतिशत