26 महीने बाद जेल से बाहर आ सकते है सपा नेता आजम खान, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19मई। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। यूपी की सीतापुर जेल में करीब 26 महीने से बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं, ये तो बाद में तय होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें यह राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने आजम खान की जमानत पर ये फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
बता दें कि सपा नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं. आजम खान सिर्फ एक मामले में ही जेल में बंद हैं। कुल दर्ज 89 मुकदमों में से आजम खान को 88 में जमानत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 89 वें मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी है।

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