बिहार के सुशासन राज पर सुप्रीम फटकार

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बलात्कार मामला 

नयी दिल्ली/ पटना।  मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।  सुप्रीम कोर्ट के मुख न्यायाधीश  रंजन गोगोई ने बिहार सरकार के कामकाज  को फटकारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन राज पर  मुख्य न्यायाधीश ने   करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा  कि  यह बहुत ही दुर्भाग्य और शर्मनाक बात है कि आपके शासन में बच्चों के साथ इतना क्रूर बर्ताव किया जा रहा है। न्यायाधीश रंजन गोगोई ने  कहा कि दिल्ली से पटना महज दो घंटे का रास्ता है. ऐसे में मुख्य सचिव को भी कोर्ट में खड़ा कराया जा सकता है। 
मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा कि आप प्रदेश में इस तरह की चीजों को इजाजत नहीं दे सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने फिर से नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुख्यमंत्री से कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बच्चों के साथ इस तरह के हो रहे  बर्ताव को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते, मगर इस मामले में सरकार की लापरवाही के चलते ही पुलिस प्रशासन कोई भी इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सब्र का इम्तहान ना ले। दिल्ली से पटना केवल दो घंटे का रास्ता है और अगर हम चाहें तो चीफ सेक्रेट्री और पुलिस महानिदेशक को भी यहां पर खड़ा कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस ने बिहार सरकार के वकील को फटकारते हुए कहा कि अगर सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं तो किसी अफसर को बुलाइए, अब बहुत हो गया।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं‌ ?  


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