इमरान समर्थकों के आगे झुकी पाक सरकार, बहन को जेल में मुलाक़ात की इजाज़त

आदियाला जेल में कई हफ्तों से मुलाक़ात पर लगी रोक के बाद पीटीआई समर्थकों ने हाई कोर्ट और जेल गेट पर विरोध की चेतावनी दी थी; धारा 144 के बावजूद सरकार को अनुमति देनी पड़ी।

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  • कई हफ्तों की रोक के बाद पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की बहन उज्मा खानम को आदियाला जेल में मुलाक़ात की अनुमति दी।
  • PTI समर्थकों ने हाई कोर्ट और जेल गेट पर विरोध की तैयारी की थी, धारा 144 लागू होने के बावजूद समर्थक जमा हुए।
  • गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने धारा 144 तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
  • मुलाक़ात पर लगी रोक को PTI ने राजनीतिक दमन बताया और सरकार को जनता व अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना पड़ा।

समग्र समाचार सेवा
इस्लामाबाद, 02 दिसम्बर: पाकिस्तान सरकार को अंततः पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक इमरान खान के समर्थकों के भारी दबाव और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच झुकना पड़ा है। कई हफ्तों तक परिवार और पार्टी नेताओं को मुलाक़ात की अनुमति न देने के बाद मंगलवार को सरकार ने इमरान खान की बहन उज्मा खानम को रावलपिंडी की आदियाला जेल में मिलने की इजाजत दे दी।

उज्मा खानम अपने भाई से मिलने जेल के अंदर पहुंचीं, जबकि बाहर बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक इकट्ठा थे और विरोध करने की तैयारी में थे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू है और चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है।

इससे पहले गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने साफ चेतावनी दी थी कि धारा 144 तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा था—“चाहे कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अदियाला जेल, कानून सब पर समान रहेगा।”

पीटीआई नेताओं और इमरान खान के परिवार को मुलाक़ात की अनुमति न मिलने पर पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने अचानक अनुमति देने का फैसला किया।

पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 जिला प्रशासन को किसी क्षेत्र में अस्थायी रूप से चार या अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। इसके बावजूद पीटीआई लगातार इसे राजनीतिक दमन बता कर विरोध कर रही है।

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