समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15अप्रैल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) फिलहाल जेल में ही रहेंगे. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) की शुरुआत के लगभग 10 दिनों बाद यानी 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को ‘AAP’ नेता की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया है.
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था. पीठ ने ED को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी. हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED के पास ‘कम विकल्प’ बचे थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता केजरीवाल की ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. जांच एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था.