समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11मार्च। संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा, कि 7 फरवरी को FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियों को हटा दिया है.
ममता सरकार के वकील ने क्या कहा?
कोर्ट ने आगे कहा, कि कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) सीबीआई के जांच आदेश दखल नहीं दे सकती हैं. वहीं, कोर्ट ने सरकार से सवाल किया एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई में देर क्यों हो रही थी?
एक वकील ने ममता सरकार की तरफ से कहा कि जांच पर स्टे लगा हुआ था. जैसे ही हमें कोर्च से स्पष्टीकरण मिली और तथ्य साफ हुए, आरोपी को एक दिन में गिरफ़्तार कर लिया गया. वकील ने आगे कहा, कोर्ट का ये कहना गलत होगा कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी. वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने मीडिया प्रेशर में फैसला लिया और तथ्यों की अच्छे से जांच नहीं की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संदेशखाली मामले हम हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे…और जहां तक निर्देशों की बात है तो इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा रहा है. हालांकि राज्य सरकार और पुलिस के आचरण को लेकर की गई टिप्पणियों को हटा रहे हैं. बता दें ईडी ने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस ने शुरू से ही मामले में सही तरह से जांच नहीं की. आरोपी 29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ तबसे जांच मे तेजी आई है.