समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,11 सितम्बर। जब भी हम शराब की बात करते हैं, तो सबसे पहले मन में शराब की दुकानों और उनके लाइसेंस का ख्याल आता है। हम सभी जानते हैं कि शराब बेचने के लिए किसी भी दुकान को लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में शराब पीने के लिए भी आपको लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता होती है? इसे ऑल इंडिया लिकर परमिट कहा जाता है, जो कुछ विशेष नियमों के तहत जारी किया जाता है।