सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, याचिका खारिज, CBI की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

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समग्र समाचार सेवा
सागर, 5 अगस्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। सीएम केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और जमानत को लेकर सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

इससे पहले 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सीएम केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

उधर, इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल 50 और लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए क्योंकि 15 लोगों ने भी फाइल पर साइन किए थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से ही यह गिरफ्तारी की थी।

हाल ही में सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया था।

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