मंदिर के अंदर आरएसएस के हथियार प्रशिक्षण पर केरल हाईकोर्ट ने लगाया बैन

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12सितंबर। केरल हाईकोर्ट ने श्री सरकरा देवी मंदिर के अंदर RSS के हथियार प्रशिक्षण पर बैन लगा दिया है. अदालत ने मंदिर में हथियार प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए देवस्वोम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिया.

दरअसल, RSS द्वारा मंदिर के अंदर हथियार प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इससे पहले मई में, त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी मंदिरों को एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें स्पष्ट रूप से आरएसएस के मंदिर परिसर के भीतर सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी. त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी के स्पष्ट सर्कुलर के बावजूद, ये गतिविधियां हर रोज शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहीं.

जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि मंदिर पूजा के विपरित कोई भी गतिविधि अवैध मानी जाएगी. बता दें, अदालत ने आस्था के मौलिक अधिकार पर जोर दिया और मंदिर के भीतर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया.

अदालत ने आगे कहा कि मंदिर परिसर के भीतर सामूहिक अभ्यास और हथियार प्रशिक्षण सख्ती से प्रतिबंधित थे और मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी को ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए.

अदालत ने मंदिर की संपत्ति को अनधिकृत पहुंच से बचाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि मंदिर के अनुष्ठानों और आस्था में राजनीति का कोई स्थान नहीं है.

साभार- एजेंसी

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