‘मोदी सरनेम’ कमेंट केस: रांची कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी की खारिज, राहुल गांधी को होना ही होगा हाजिर

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समग्र समाचार सेवा
रांची, 04मई। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े केस को लेकर अब रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी है. राहुल गांधी की पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है. अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से रांची कोर्ट में हाजिर होना ही होगा. रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है.

यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था. इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी. प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. यह मानहानि का मामला है. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की.

बता दें कि इस मामले को लेकर गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी दोषी करार दिया था. इसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं और उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई. राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला और उन्होंने निर्धारित समय पर सरकारी आवास खाली कर दिया, जिसमें वह लगभग 20 साल से रह रहे थे. राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म होने को लेकर देश की सियासत में जमकर बवाल मचा. कांग्रेस ने देश में जगह जगह प्रदर्शन किया. वहीं, विपक्ष ने इसे गलत बताते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर निशाना साधा. नियम है कि किसी मामले में किसी जनप्रतिनिधि को किसी आपराधिक मामले में दो साल या इससे अधिक समय की सजा सुनाये जाने पर अयोग्य मान लिया जाता है.

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