विशेष अदालत ने चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को 3 दिन की CBI हिरासत में भेजा

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 25दिसंबर। वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को विशेष अदालत ने 3 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया. न्यूज एसेंजी एएनआई के मुताबिक, चंदा कोचर और दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है. आपको बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जब चंदा ने आईसीआईसीआई बैंक का कार्यभार संभाला तो वीडियोकॉन की अलग-अलग कंपनियों को गलत तरीके से 6 लोन मंजूर किए गए. फेडरल एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि उसने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन स्वीकृत करने के लिए अन्य समितियों को प्रभावित किया. सीबीआई ने शुक्रवार को चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 3,250 करोड़ रुपये के वीडियोकॉन लोन घोटाले केस में गिरफ्तार किया था.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को बैंक द्वारा मंजूर किए गए लोन में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया, जब कोचर बैंक का नेतृत्व कर रही थीं. वर्षों की लंबी जांच के बाद मामले में यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है. इससे पहले, ICICI बैंक ने कोचर को सीईओ से हटा दिया था और पूर्व कार्यकारी रिटायरमेंट बेनिफिट्स से वंचित कर दिया.

ये है पूरा मामला
सीबीआई ने 2012 में वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के ऋण की कथित अनियमितताओं में चंदा कोचर पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. लोन बाद में आईसीआईसीआई बैंक के लिए नॉन-परफॉर्मिंग एसेट(NPA) बन गया. एक व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया था कि वीडियोकॉन सौदे से कोचर परिवार को फायदा हुआ. हालांकि, चंदा कोचर ने आरोपों से इनकार किया था. उन्होंने एक बयान में कहा था, बैंक में कोई भी क्रेडिट फैसला एकतरफा नहीं है, संगठन का डिजाइन और ढांचा हितों के टकराव की संभावना को कम करता है.

पिछले साल फरवरी में एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोचर को 5 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने उन्हें बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा था.

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