रांची, झारखंड: रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत अवधि को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने लालू को 30 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया है। लालू प्रसाद की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत अवधि को बढ़ाए जाने की अपील की गई थी। जिसका सीबीआई की ओर से विरोध किया गया।
सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि लालू प्रसाद जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे है। उन्होंने पहले भी गलत मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। जिसे देखते हुए कोर्ट ने जमानत की अवधि को बढ़ाये जाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का समय दिया है। वहीं अब उनका इलाज रिम्स में चलेगा।
बता दें कि लालू की जमानत अवधि 27 अगस्त को खत्म हो रही है। गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर चल रहे थे। पिछले दिनों उनका मुम्बई में फिस्टूला का ऑपरेशन हुआ था। इन दिनों वे मुम्बई में ही हैं और अपना इलाज करा रहे है।