सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14 मई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की…
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