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अपनी पसंद से कर सकती है शादी

हाईकोर्ट का फैसला, 18 साल से कम आयु की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी

समग्र समाचार सेवा चंढीगढ़, 10फरवरी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र को लेकर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लड़की बालिग यानि 18 साल पहले भी अपनी मर्जी से किसी भी शख्स से शादी कर सकती हैं। बता…
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