संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाने और इसे डिजिटल बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी
राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने सोमवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था।
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