प्रदूषण को लेकर NGT का सख़्त आदेश, दिल्ली-एनसीआर सहित खराब हवा वाले सभी राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखे बैन

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,9नवंबर।
देशभर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है। एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही।

एनजीटी ने कहा कि जिन राज्यों में प्रदूषण की समस्या नहीं है वहां पटाखे बेचने की मंजूरी दी जा सकती है। वहीं जिन शहरों की एयर क्वालिटी बेहद ख़राब है वहां भी बैन रहेगा। सभी प्रकार की आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन रहेगा। एनसीआर में पटाखे 9 नवंबर की मध्यरात्रि से नहीं बेचे जा सकेंगे और इन पर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक बैन रहेगा। 1 दिसंबर को आतिशबाजी पर पाबंदी की समीक्षा की जाएगी।

वहीं देश के सभी शहरों/कस्बों पर भी ये दिशा-निर्देश लागू होंगे, जहां नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के मुकाबले ‘खराब’ और इससे ऊपर है। जिन शहरों / कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय भी तय किया जाएगा। दीपावली, छठ, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटाखों की इजाज़त सिर्फ दो घंटे के लिए होगी, ये 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक के लिए तय किए गए हैं। न्यू ईयर और गुरुपर्व पर पटाखों का इस्तेमाल रात 11:55 से 12:30 के बीच किया जा सकेगा।

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