10 करोड़ रुपये के जुर्माने और आजीवन कारावास के प्रावधान के साथ उत्तराखंड में सख्त नकल रोधी कानून लागू
समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 11फरवरी।देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अवैध तरीकों की रोकथाम), अध्यादेश, 2003 को कल मंजूरी दे दी है । राजभवन ने 24 घंटे के भीतर इस निर्णय को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया। नकल विरोधी कानून के अंतर्गत नकल माफिया से जुड़े अपराधियों के लिए 10 करोड़ रूपये का जुर्माना और आजीवन कारावास या 10 साल के दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नकल माफिया की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।