सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ पर रोक लगाई

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समग्र समाचार सेवा
पणजी, 9सितंबर। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मौत मामले में एक ओर जहां गोवा सरकार को झटका लगा है, वहीं गोवा में कर्लीज रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कर्लीज रेस्तरां में जारी तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके अलावा गोवा सरकार को नोटिस जारी करते हुए रेस्तरां से जुड़े सारे दस्तावेज और तस्वीरों को तलब किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशासन की ओर से कर्लीज क्लब को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. तटीय क्षेत्र कानूनों के उल्लंघन पर कर्लीज रेस्तरां के विध्वंस पर डीवाईएसपी जीवबा दलवी ने कहा कि “हम विध्वंस के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं. आदेश के अनुसार, इसे ध्वस्त किया जा रहा है.”

कर्लीज के बाहर पुलिसकर्मियों को क्लब के बाहर तैनात कर दिया गया है. बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के ‘रेस्टोरेंट कर्लीज’ के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कर्लीज क्लब को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया था.
गोवा डीजीपी ने बताया कि रेस्टोरेंट में कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थीं. इसके साथ ही ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कहा गया है कि ये रेस्टोरेंट अवैध था. पुलिस प्रशासन ने भी सरकार को लिखा था कि इनके पास लाइसेंसेज हैं वो खारिज होने चाहिए.

गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने एडविन नून्स और लिनेट नून्स द्वारा चलाए जा रहे नाइटक्लब, बार और रेस्तरां के रूप में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है, दोनों कर्लीज़ रेस्तरां और नाइट क्लब और गेस्ट हाउस, सेंट माइकल वाडो, डांडो, अंजुना, बर्देज़ जो गोवा.

इससे पहले गुरुवार को, एक स्थानीय अदालत ने कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स को 30,000 रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड और 15,000 रुपये के दो जमानतदारों के खिलाफ सशर्त जमानत दे दी. एडविन नून्स के वकील एडवोकेट कमलाकांत पोलेकर ने कहा कि नून्स कर्लीज नहीं जा सकते हैं और गोवा छोड़ने से पहले उन्हें अनुमति लेने की जरूरत है.

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