समग्र समाचार सेवा
कोहिमा, 30 दिसंबर। विवादास्पद कानून अफस्पा (AFSPA) को हटाने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने सैन्य बलों को अतिरिक्त अधिकार देने वाले विशेषाधिकार कानून को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र ने नगालैंड की स्थिति को ‘अशांत और खतरनाक’ बताया है. सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) के तहत 30 दिसंबर से अगले छह महीने तक इसको बढ़ा दिया गया है. इस तरह से पूरे राज्य को अगले 6 महीने तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है. बता दें कि हाल ही में आर्मी की एक कार्रवाई में गलती से 13 आम लोग मारे गए थे, इस संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है.
अफस्पा को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का यह कदम केंद्र सरकार द्वारा नगालैंड से विवादास्पद अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. अफस्पा नागालैंड में दशकों से लागू है.
गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है.’
अधिसूचना के अनुसार, ‘इसलिए सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 30 दिसंबर, 2021 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे नगालैंड राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करती है.’
अधिसूचना गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई, जिन्हें अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए गठित समिति में सदस्य सचिव नामित किया गया था. समिति के अध्यक्ष सचिव स्तर के अधिकारी विवेक जोशी हैं. नगालैंड में 14 आम नागरिकों की हत्या को लेकर बढ़े तनाव को शांत करने के लिए इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था.