गुरुग्राम में इन आठ जगहों पर खुले में नहीं होगा नमाज, प्रशासन ने रद्द की अनुमति

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समग्र समाचार सेवा
गुरुग्राम, 3नवंबर। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार को शहर के आठ स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति को रद्द कर दिया है। बाकी अन्य स्थानों पर भी यदि स्थानीय लोगों को आपत्ति होगी तो वहां भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मंगलवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. यश गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें डीसीपी दीपक सरारण, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में यह फैसला किया गया कि स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए के ऐतराज के बाद जिला प्रशासन द्वारा खुले में नमाज की अनुमति रद्द की गई है। इसमें सेक्टर-49 बंगाली बस्ती, डीएलएफ फेज-3 के वी ब्लाक, सूरत नगर फेस-1, खेड़ी माजरा गांव के बाहर, दौलताबाद गांव के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर, सेक्टर-68 गांव रामगढ़ के पास, डीएलएफ स्केयर टावर के पास और गांव रामपुर से नखडोला रोड शामिल है।

जिला उपायुक्त द्वारा नमाज अदा किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। जिसमें एसडीएम, एसीपी, हिंदू/मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी और अन्य सामाजिक संगठन शामिल है। यह कमेटी सभी पक्षों से बातचीत कर यह निर्णय लेगी कि भविष्य में किन स्थानों पर नमाज अदा की जाए। यह निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि स्थानीय लोगों को नमाज अदा करने से कोई परेशानी न हो। यह कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सड़क, मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा न की जाए।

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