बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली को कोलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया झटका, लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्‍ली, 28सितंबर। बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सौरव गांगुली पर जुर्माना लगाया है। गांगुली के साथ ही बंगाल सरकार और उसके आवास निगम पर भी जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरह से जमीन आवंटन का है। जिस वजह से पूर्व भारतीय कप्‍तान पर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि बंगाल सरकार और आवास निगम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और कहा कि जमीन आवंटन के मामलों में निश्चित नीति होनी चाहिए ताकि सरकार ऐसे मामलों में दखल न दे सके।

गौरतलब है कि गांगुली की शिक्षण संस्‍था को बंगाल सरकार ने कोलकाता के न्‍यू टाउन एरिया में नियमों के विपरीत जमीन दी थी। जनहित याचिका में बीसीसीआई अध्‍यक्ष और गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी को स्‍कूल के लिए आवंटित 2 एकड़ जमीन पर सवाल खड़ा किया गया था।

पीठ ने कहा कि देश हमेशा खिलाड़ियों के लिए खड़ा होता है। लेकिन संविधान के अनुसार कानून और नियमों सभी के लिए एक समान है। कोई भी उससे ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता। 2016 में इस जमीन के आवंटन को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी।

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