पोर्नोग्राफी मामला: मुंबई की अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर राज कुंद्रा को दी जमानत

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समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 20 सितंबर। मुंबई की एक अदालत ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी कारोबारी राज कुंद्रा ने बीते शनिवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया कि उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है और मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र में कोई सबूत नहीं है जो कथित आपत्तिजनक फिल्म बनाने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करे।

मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा और तीन अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील (पोर्न) फिल्म बनाने और कुछ ऐप की मदद से प्रसारित करने के आरोप में हाल में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके बाद आरोपी ने मेट्रोपोलिटन अदालत का रुख किया और तर्क दिया कि व्यवहारिक रूप से मामले की जांच हो चुकी है।
अधिवक्ता प्रशांत पाटिल के जरिये दाखिल जमानत अर्जी में कुंद्रा ने दावा किया था आज की तरीख तक अभियोजन के पास एक भी सबूत नहीं है जो ‘हॉटशॉट्स’ ऐप को कानून के आधार पर अपराध के साथ संबद्ध कर सके. अभियोजन के मुताबिक हॉटशॉट्स ऐप के जरिये आरोपी अश्लील सामग्री को अपलोड एवं स्ट्रीमिंग करता था।

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