समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 14अगस्त। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिन बच्चों ने कोरोना महामारी के तहत अपने माता-पिता को खोया है, सरकार उनकी मदद करेगी। इस योजना को जहाँ प्रभावित बच्चों के पालन-पोषण से लेकर उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार किया गया है। वहीं इसी योजना के अंतर्गत कोरोना में अनाथ हुई बच्चियों की शादी की उम्र आने पर उन्हें 1 लाख 1 हजार रुपए देने का ऐलान भी है।
इसके लिए जिले में युवतियों का डाटा एकत्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके माता- पिता की कोरोना से मौत हो गई है और उनकी आर्थिक स्थित भी ठीक नहीं है। इससे पहले सरकार ने इनके भरण पोषण, शिक्षा व चिकित्सा की जिम्मेदारी ली थी।
अब फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में चयनित ऐसी किशोरियां जो बालिग हो रही हैं उनके शादी के लिए सरकार एक लाख एक हजार रुपये देगी। विवाह के लिए निर्धारित तिथि को वर की आयु 21, वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें आवेदन के लिए लाभार्थी व अभिभावक की फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र, माता पिता या वैध संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी की ओर से जारी आदेश में कहा गया, “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं लड़कियों को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता, अनुदान की धनराशि दी जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गई तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पहले या फिर विवाह होने के 90 दिन बाद तक इस योजना में आवेदन करना होगा।”
प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ पाने के लिए लड़कियाँ खुद या उनके माता/पिता या फिर अभिभावक ऑफलाइन आवेदन करेंगे। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज लगाने आवश्यक होंगे। फिर, आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या विकास खंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जमा करना होगा।