समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14जुलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केवल एक यूएएन की अनुमति देता है। यदि आपके पास दो यूएएन हैं तो आप अपने ईपीएफ खाते को एक से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं और अपने पिछले यूएएन को निष्क्रिय कर सकते हैं। याद रखें कि एक यूएएन से जुड़े एक ईपीएफ अकाउंट से फंड अनिवार्य रूप से दूसरे यूएएन से जुड़े दूसरे ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।
पुराने यूएएन को निष्क्रिय कैसे करें
⇒पुराने यूएएन को बंद करने के लिए आपको अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा।
⇒यदि आप चाहें, तो uanepf@epfindia.gov.in आप सीधे ईमेल कर ईपीएफओ को सूचित कर सकते हैं।
⇒ईमेल में अपनी सभी यूएएन और संबंधित जानकारी का उल्लेख करें।
⇒आपके मेल के बाद ईपीएफओ वेरिफाई करेगा और आपके सभी पुराने यूएएन बंद हो जाएंगे।
⇒केवल मौजूदा यूएएन ही चालू होगा।
⇒अब आपको पुराने यूएएन से जुड़े पीएफ अकाउंट के फंड को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होगा।
आपके आवेदन के बाद ईपीएफओ आपके सभी पुराने पीएफ खातों के फंड को नए यूएएन और उससे जुड़े पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
दूसरा विकल्प भी जानें
https://www.epfindia.gov.in/ जाएं।
⇒एक सदस्य एक ईपीएफ खाते पर जाएं
⇒आपको अपने मौजूदा यूएएन और पासवर्ड (Current UAN and password) के साथ वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट में लॉग इन करना होगा।
⇒अब ऑनलाइन सेवाओं के तहत खाते के हस्तांतरण के लिए अनुरोध पर जाएं।
⇒यहां करें आवेदन अपने पुराने पीएफ अकाउंट से नए यूएएन लिंक्ड पीएफ अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए।
⇒ऐसा करने पर ईपीएफओ सिस्टम को पता चल जाता है कि एक यूएएन से दूसरे में फंड ट्रांसफर कर रहा है।
⇒इसके बाद ईपीएफओ आपके विवरणों की पुष्टि करता है और कई यूएएन मामलों का पता लगाता है।
⇒वेरिफिकेशन पूरा होने पर ईपीएफओ आपके सभी पुराने यूएन को निष्क्रिय कर देता है। उनसे जुड़े पीएफ खातों को नए/मौजूदा यूएएन से लिंक करें ।
फिर आता है एसएमएस
⇒पीएफ खाताधारक को एक एसएमएस भेजकर इस बारे में सूचित किया जाता है। खाताधारक के उस नंबर पर एसएमएस आता है जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होता है।
⇒इसके बाद खाताधारक से पूछा जा सकता है कि नए यूएएन को एक्टिव रखना है या नहीं।
⇒इसके बाद आपके सभी पुराने पीएफ अकाउंट्स का फंड नए यूएएन लिंक्ड पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
⇒जिन मामलों में कर्मचारी को पिछली कंपनी से बकाया पीएफ लेना होता है, वहां सिस्टम अपने आप ईसीआर में नया यूएएन नंबर जोड़ देता है। इसलिए ऐसे मामलों में बकाया राशि नए यूएएन से जुड़े नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है।
ईपीएफ ऑनलाइन कैसे स्थानांतरित करें
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहां लॉग इन करें।
⇒ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में वन मेंबर- वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करें।
⇒एक नया पेज खुलेगा जिस पर आप अपने व्यक्तिगत विवरण की जांच कर सकते हैं।
पीएफ विवरण की जांच करने के लिए, ‘विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें
⇒अब गेट ओटीपी पर क्लिक करें।
⇒दिए गए स्पेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
⇒अब आपको फॉर्म 13 भरना होगा। इसमें पुराने और मौजूदा नियोक्ताओं का पीएफ ब्योरा मांगा जाता है।
⇒फॉर्म 13 भरने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगी।
⇒आप ट्रैकिंग आईडी से पीएफ ट्रांसफर की प्रगति को और ट्रैक कर सकते हैं।
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⇒फॉर्म का प्रिंटआउट लें, उस पर साइन करें और 10 दिन के अंदर अपने नियोक्ता को भेजें।
⇒आपके दोनों नियोक्ता दर्ज किए गए विवरणों को सत्यापित करेंगे और जानकारी सही होने पर इसे अनुमोदित करेंगे।
⇒इसके बाद पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा।