सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य जारी रहेगा- दिल्ली हाई कोर्ट

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31 मई। दिल्ली हाई कोर्ट ने COVID19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह एक प्रेरित याचिका है। यह कोई जनहित याचिका नहीं थी।

दिल्ली एचसी ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि श्रमिक साइट पर रह रहे हैं, इसलिए निर्माण कार्य को स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है।

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