समग्र समाचार सेवा
देहरादून , 20मई। मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार ओम प्रकाश ने कोविड-19 के संक्रमण के नियत्रण हेतु ‘COVID – Curfew’ के दौरान राशन की दुकाने खोलने के समय में किया बदलाव किया है।मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुएए कहा की राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या 99/USDMA/792(2020) दिनांक17.05.2021 के बिन्दु संख्या-“14 डी” जो राशन की दुकानों के संचालन से सबंधित है में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें एवं General Stores दिनांक 21 मई 2021 को प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक खुली रहेगी।