समग्र समाचार सेवा
झारखंड 26 फरवरी : झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को बड़ी राहत देते हुए Supreme Court of India ने उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ट्रायल कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए सोरेन की याचिका पर जवाब मांगा।
पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। सोरेन ने अपनी याचिका में मामले को रद्द करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ED द्वारा बार-बार जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है।
इससे पहले Jharkhand High Court ने 15 जनवरी को सोरेन के खिलाफ विशेष सांसद-विधायक अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता के लिए झटका माना जा रहा था।
ED ने कथित भूमि घोटाले में संलिप्तता को लेकर सोरेन को कई बार समन भेजे थे। एजेंसी का आरोप है कि समन के बावजूद वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई।
अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले की दिशा बदल सकती है। अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ED को अपना पक्ष रखना होगा। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह झारखंड की सियासत पर भी असर डाल सकता है।