सुप्रीम कोर्ट : बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में शामिल होंगे पूरक नाम

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समग्र समाचार सेवा
कोलकाता 24 फरवरी : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 28 फरवरी को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में पूरक सूची के सभी योग्य नाम शामिल किए जाएं। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र नागरिक केवल प्रशासनिक देरी की वजह से मतदान अधिकार से वंचित न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने साफ किया कि पूरक सूचियों का प्रकाशन नामांकन प्रक्रिया तक जारी रहेगा। इस फैसले को चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी अनुमति दी है कि लगभग 80 लाख दावों और आपत्तियों की जांच के लिए झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया जा सकता है। यह व्यवस्था विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद करेगी।

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