सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर सरकार का शिकंजा

आईटी मंत्रालय ने कहा— नियमों का पालन नहीं हुआ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई तय

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  • अश्लील, अभद्र और बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
  • आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत छूट केवल ‘उचित सावधानी’ बरतने पर ही मिलेगी
  • अदालत या सरकार की सूचना पर 24 घंटे में कंटेंट हटाना अनिवार्य
  • कंटेंट मॉडरेशन और शिकायत निवारण तंत्र की तत्काल समीक्षा के आदेश

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31 दिसंबर: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों और सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ रुख सख़्त करते हुए अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2025 को जारी इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करती हैं, तो उन्हें देश के कानूनों के तहत कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।

अनुपालन ढांचे की समीक्षा के निर्देश

मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों से अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे की तत्काल समीक्षा करने को कहा है। सरकार का कहना है कि हाल की समीक्षा में यह सामने आया है कि कई मंच गैरकानूनी और अश्लील सामग्री पर अपेक्षित सख़्ती नहीं बरत रहे हैं।

धारा 79 पर सरकार का स्पष्ट संदेश

एडवाइजरी में दोहराया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थों को दी गई दायित्व से छूट तभी लागू होगी, जब वे ‘उचित सावधानी’ बरतें। यदि कोई मंच इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जा सकती है।

24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अदालत के आदेश या उपयुक्त सरकारी एजेंसी से सूचना मिलने पर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाना या उस तक पहुंच निष्क्रिय करना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से किसी व्यक्ति को यौन कृत्य में दर्शाने वाली सामग्री की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करना जरूरी होगा।

आईटी नियमों के पालन पर जोर

आईटी मंत्रालय ने सभी ऑनलाइन मंचों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और उपयोगकर्ता शिकायत निवारण तंत्र की तत्काल समीक्षा करें और आईटी अधिनियम व आईटी नियम, 2021 का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करें।

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