आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड केस में सात साल की सजा

रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 2019 में दर्ज फर्जी दस्तावेज प्रकरण में दोनों को दोषी पाया, सजा के बाद तुरंत लिया गया हिरासत में

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  • दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की जेल और 50-50 हजार रुपये जुर्माना
  • फैसले के बाद दोनों को कोर्ट ने तुरंत कस्टडी में भेजा
  • 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
  • आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दस्तावेज़ों से दो पैन कार्ड बनवाकर चुनाव योग्यता साबित की

समग्र समाचार सेवा
रामपुर, 17 नवंबर: रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे व पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और फैसला सुनाते ही उन्हें कस्टडी में भेज दिया।

यह मामला 2019 में उस समय सामने आया था, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दो पैन कार्ड बनवाए। आरोप यह भी था कि इन दस्तावेजों का सहारा लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी दिखाने की कोशिश की थी।

कई साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि दोनों ने गलत दस्तावेजों का उपयोग किया और यह गंभीर अपराध है, इसलिए कठोर सजा जरूरी है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों को सात साल की जेल काटनी होगी और जुर्माना भी भरना होगा।

आकाश सक्सेना का बयान

फैसले के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह सच की जीत है। उन्होंने कहा कि यह मामला कई सालों से चल रहा था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अदालत न्याय करेगी। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं और आज का फैसला इसका सबूत है।

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