जल टैंकर प्रतिबंध ‘अन्यायपूर्ण’: डॉ. विजय जॉली
भाजपा नेता ने कहा- NGT का आदेश अव्यावहारिक, दिल्ली जल बोर्ड आपूर्ति अंतर को पूरा करने में अक्षम
- रिष्ठ भाजपा नेता डॉ. विजय जॉली ने NGT के निजी जल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को “अन्यायपूर्ण” बताया।
- डॉ. जॉली ने कहा कि दिल्ली में पानी की मांग (1,290 MGD) और आपूर्ति (990 MGD) के बीच 300 MGD का बड़ा अंतर है।
- उन्होंने दिल्ली सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और नागरिकों के लिए टैंकरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर: वरिष्ठ भाजपा नेता और दक्षिणी दिल्ली के पूर्व विधायक डॉ. विजय जॉली ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के 28 मई 2025 के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें दिल्ली में निजी जल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। डॉ. जॉली ने इस आदेश को “अन्यायपूर्ण” और दिल्ली की वर्तमान जल आपूर्ति चुनौतियों को देखते हुए “अव्यावहारिक” बताया है।
डॉ. जॉली ने राजधानी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पानी की दैनिक आवश्यकता 1,290 मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD) है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) वर्तमान में केवल 990 MGD की आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कमी को आंशिक रूप से निजी जल टैंकरों द्वारा पूरा किया जाता है, जो शहर के निवासियों और चल रहे निर्माण परियोजनाओं दोनों की सेवा करते हैं।
अनधिकृत कॉलोनियों में 50 लाख नागरिकों के लिए जीवनरेखा
भाजपा नेता ने दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 50 लाख नागरिकों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, “डीजेबी उनकी पानी की जरूरतों को केवल आंशिक रूप से ही पूरा कर सकता है। टैंकरों को भेजने में अक्सर तीन से चार दिन लग जाते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यह कई दशकों से जमीनी हकीकत रही है।
डॉ. जॉली ने डीजेबी द्वारा हाल ही में 1,111 जीपीएस-सक्षम जल टैंकरों को लॉन्च करने की पहल की सराहना की, लेकिन साथ ही जोर दिया कि यह पहल आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए “बहुत छोटी और अपर्याप्त” है। उन्होंने रेखांकित किया कि निजी टैंकर राजधानी के लिए एक जीवनरेखा हैं, जो धनी और आर्थिक रूप से कमजोर दोनों तरह के नागरिकों के लिए पानी की पहुँच सुनिश्चित करते हैं, साथ ही निर्माण गतिविधियों का भी समर्थन करते हैं।
दिल्ली सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
डॉ. विजय जॉली ने दिल्ली सरकार से NGT के आदेश का तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक जल आपूर्ति सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि एक ऐसे समय में जब दिल्ली जल बोर्ड स्वयं पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ है, निजी टैंकरों पर प्रतिबंध लगाना सीधे तौर पर नागरिकों को पानी जैसे मौलिक अधिकार से वंचित करेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध से दिल्ली के लाखों लोग प्रभावित होंगे, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। सरकार को पहले आपूर्ति अंतर को पूरी तरह से पाटने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन विकसित करने चाहिए, उसके बाद ही टैंकरों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम उठाने चाहिए। डॉ. जॉली के अनुसार, NGT का यह आदेश जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है और यह शहर के जल संकट को और अधिक गंभीर बना देगा।