समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,21 सितम्बर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान तब नहीं किया जा सकता जब शेयरधारकों के बैंक विवरण गलत या उपलब्ध नहीं होते। इस स्थिति में कंपनियों को चेक भेजने की आवश्यकता होती है, जो प्रक्रिया को और जटिल बना देता है।