सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की वैधता बढ़ाई

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28दिसंबर।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलो को देखते हुए रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है. मंत्रालय ने गाड़ी से जुड़े अहम दस्तावेजों के वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

इस तरह अब जिनके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागजात, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो रही थी, तो अब उसे 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे।

यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी है।

बता दें, कोरोना संकट के चलते आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर वेहिकल से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं।

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