टैक्स डिमांड नोटिस को लेकर कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कांग्रेस ने जताया आभार
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी है. कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इस रवैये को उदार बताया. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
पीठ ने टैक्स डिमांड नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया.
तुषार मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि मैं इस मामले में एक बयान देना चाहता हूं. कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चूंकि चुनाव (चुनावी प्रक्रिया) जारी हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा कि विभाग मामले के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर रहा और सभी अधिकार एवं दावे खुले रहने चाहिए.
कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम की सराहना की और इसे उदार बताया. उन्होंने कहा कि मार्च एवं उससे पहले कई अलग-अलग वर्षों के लिए कुल लगभग 3,500 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए गए हैं.