एल्विश यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, स्नेक वेनम केस के बाद अब इस मामले में भी मिली जमानत

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23मार्च। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप के जहर मामले में जमानत मिलने के बाद, शनिवार को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है. गुरुग्राम की एक अदालत ने यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर से मारपीट मामले में एल्विश यादव को जमानत दे दी है. उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आने वाले एक अलग मामले के सिलसिले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, सागर ठाकुर पर हमले के मामले में एल्विश को आज कोर्ट में पेश किया गया था. 8 मार्च को सामने आए एक वीडियो में एल्विश को सागर की पिटाई करते हुए, उन्हें जमीन पर गिराते हुए और थप्पड़ मारते हुए देखा गया था.

सागर की पिटाई मामले में मिली जमानत
इस घटना के बाद सागर ने गुरुग्राम के सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके जवाब में एल्विश ने एक वीडियो ऑनलाइन शेयर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सागर ने पूरी घटना को पहले से ही प्लान कर रखा था. बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगते हुए एक और वीडियो शेयर किया. एल्विश ने सागर के साथ एक फोटो भी शेयर करते हुए लिखा, ‘भाईचारा सबसे ऊपर.’ वहीं, बीते शुक्रवार सांप के जहर मामले में एल्विश यादव को गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 50-50 हजार के दो बेल बॉन्ड जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. एल्विश यादव 17 मार्च को जेल भेजा गया था. अगले दिन सोमवार को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में पेशी थी, लेकिन, तीन दिनों तक वकीलों की हड़ताल के चलते जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.

एल्विश यादव के लिए राहत भरे दो दिन
जिला न्यायालय में गुरुवार को भी एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई. पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ. न्यायालय ने सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी. जानकारी के मुताबिक विनय के कहने पर राहुल नामक युवक बुकिंग पर सांप और उसके जहर के साथ सपेरे की टोली लेकर रेव पार्टी में पहुंचता था. पुलिस ने एनडीपीएस की 6 धाराओं को केस में बढ़ाया था. इनमें से दो धारा 27 और 27ए को कोर्ट ने पहले ही हटा दिया था. अब एनडीपीएस की चार धारा एल्विश पर लगी रहेंगी. गौरतलब है कि सेक्टर-20 थाना पुलिस ने 17 मार्च को एल्विश यादव को सांपों की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच की थी.

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