नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप, ‘लोकायुक्त की नियुक्ति असंवैधानिक है’

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समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 11मार्च। मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह को नया लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति असंवैधानिक तरीके से की गई है। मामलें को लेकर सीएम मोहन यादव को लेटर भी लिखा गया है और इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है।

मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शनिवार रात इस संबंध में एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि न्यायमूर्ति सिंह को मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के तहत लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।

उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लेटर पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रदेश की भाजपा सरकार अब केंद्र की भाजपा सरकार की तरह तानाशाही रवैया अपना चुकी है। मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। लोकायुक्त की नियुक्ति में असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। तत्काल लोकयुक्त की नियुक्ति समारोह को रोका जाए एवं नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए।

उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, “मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति निश्चित रुप से जनहित का कार्य है। सरकार द्वारा एक नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेकर लोकायुक्त नियुक्ति की अधिसूचना 9 मार्च को जारी कर दी गई, इसमें नेता प्रतिपक्ष से कोई परामर्श नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया विधि संगत न होकर अवैध है।”

 

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