समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11 दिसंबर
RBI ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक (HDFC Bank) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बारे में जानकारी दी है। खबर के मुताबिक बैंक ने सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL – Subsidiary General Ledger) में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाने रखने में विफल रहा, जिसके बाद एसजीएल बाउंस हो गया। RBI की तरफ से HDFC बैंक को बीते 9 दिसंबर को यह आदेश और अगले दिन यानी 10 दिसंबर को इसका खुलासा हुआ है।
RBI ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा कि SGL के बाउंस के लिए HDFC पर 10 लाख रुपये का मॉनिटरी जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को बैंक के सीएसजीएल अकाउंट में कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी हो गई है। RBI के इस आदेश के बाद HDFC बैंक के शेयर शुक्रवार को 1,384.05 रुपये पर कारोबार करते नजर आया।
बता दें कि हाल ही में RBI द्वारा अपने प्रोग्राम डिजिटल 2.0 के तहत नियोजित बैंक की डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों के लॉन्च पर रोक लगाने और नए क्रेडिट कार्ड (HDFC Credit Card) ग्राहकों की सोर्सिंग पर रोक लगाने की घोषणा के बाद स्टॉक के वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिली है।