समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़ , 3 दिसंबर
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुमेध सैनी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार 1991 में आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने और उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामज़द पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने आज अग्रिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुमेध सैनी को 1 लाख रुपए मुचलका देना होगा और साथ ही सुमेध सैनी को पासपोर्ट जमा करवाना होगा।
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पंजाब सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट आवेदन दाखिल किया था, ताकि एकपक्षीय आदेश नहीं हो। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुमेध सैनी को राहत दी है।
बता दें कि यह पूरा मामला 1990 दशक का है। उस दौरान सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे। उसी मामले में पुलिस ने सुमेध सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया था।