समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6सितंबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इसे लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है.
पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा, जब तक कि कोई हायर कोर्ट उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है.
याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उनकी (राहुल) खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे. याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए.