कोरोना के बढ़ते मामलों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार- सिर्फ गाइडलाइन से क्या होगा

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि जबतक कोरोना की वैक्सीन नही आती तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए. कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे देश में कोविड-19 के लिए बनाए गए गाइडलाइन को लागू करने और लोगों से उसका अक्षरशः पालन करने के लिए अब कड़े उपाय करने की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करें की राज्यों में मास्क, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन हो. आपने गाइडलाइन बना दी, उसे लागू भी कर दिया, लेकिन आज जमीनी हकीकत क्या है? लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिनलोगों ने मास्क लगा रखा है वो भी मुंह-नाक ढंकने की बजाय उसे गले में लटकाकर घूम रहे हैं. महामारी की ये दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है और ऐसी लापरवाही से हम कोरोना जैसी महामारी को कैसे रोक पाएंगे. ऐसे में जरूरी है कि जो भी गाइडलाइन बनाई गई है उसका लोगों से पालन करवाने के लिए अब सख्ती बरतना जरूरी है।

वहीं कोर्ट ने गुजरात के राजकोट के एक कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से पांच लोगों की मौत पर भी नाराजगी जताई है और केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि ये आपकी कोरोना से निपटने की कैसी तैयारी है और ये किस तरह से इलाज किया जा रहा है कि कोरोना मरीजों की मौत हो जा रही है. ये तो कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कोविड अस्पताल में आग लगने की और मरीजों की मौत की घटनाएं हो चुकी हैं।

कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि आपके पास अस्पतालों में जो भी बिजली उपकरण हैं, उनका सही ढंग से रख-रखाव क्यों नहीं किया जा रहा है. इस तरह से कैसी लापरवाही बरती जा रही है।

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