दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का मुकदमा, रोहिणी कोर्ट ने कत्ल की धारा के तहत फ्रेम किए चार्ज

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27 जुलाई। दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं. कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 212 (आरोपी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत चार्ज तय किये हैं. मालूम हो कि नव वर्ष पर कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि के कार में फंसने के बाद आरोपियों ने उसे काफी दूर तक घसीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया गया है. अदालत ने तीन अन्य सह आरोपियों- आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना को आपराधिक साज़िश के आरोप से मुक्त कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ IPC की धारा 182 (झूठी जानकारी देना), 34 (साझा मंशा), 201 और 212 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने आधिकारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए मामले को 14 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया. पुलिस ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था. सह आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को बाद में एक मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि मौजूदा अदालत ने दीपक खन्ना को 13 मई को राहत दी थी. दिल्ली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ एक अप्रैल को 800 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था और बाद में मामला सत्र अदालत को भेजा दिया था.

क्या है पूरा मामला?
घटना के दिन अंजलि की स्कूटी की एक कार से टक्कर हो गई थी. टक्कर के बाद अंजिल कार के निचले हिस्से में फंस गई थी. आरोप है कि कार चालक और कार में सवार में अन्य लोगों को इसकी जानकारी थी कि वह कार नके निचले हिस्से में फंस गई है. इसके बावजूद उन्होंने कार नहीं रोका और काफी दूर तक घसीटते रहे. इतना ही नहीं सभी आरोपी उन्हें सड़क पर छोड़कर भाग गए थे.

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