नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी-सोनिया गांधी को झटका

राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हाईकोर्ट की कार्रवाई

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  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया था इनकार
  • फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका
  • राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी
  • मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली | 22 दिसंबर: नेशनल हेराल्ड मामला एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित सात आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर की गई है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान न लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था। निचली अदालत का कहना था कि निजी शिकायत पर संज्ञान लिए जाने की स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सीमित हो जाती है।

हाईकोर्ट में सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए निर्धारित की है।

प्रवर्तन निदेशालय की दलील

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने मामले की विस्तृत जांच की है। उन्होंने कहा कि आरोप है कि 50 लाख रुपये की राशि के बदले लगभग 2000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति प्राप्त की गई। जांच के दौरान सर्च की गई, दस्तावेज एकत्र किए गए और आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं।

कानूनी सवाल

तुषार मेहता ने निचली अदालत के आदेश को गंभीर त्रुटि करार देते हुए कहा कि यदि निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई रोकी जाती है, तो इसका प्रभाव अन्य मामलों पर भी पड़ेगा। इस पर हाईकोर्ट ने एजेंसी से संबंधित कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

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