अवैध मार्केट पर चला बुलडोज़र, बरेली में तनाव के बीच धारा 144 लागू
बरेली प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर से जुड़े कारोबारी की अवैध दो-मंज़िला मार्केट ध्वस्त; जगतपुर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू
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26 सितंबर को जुमे की नमाज़ के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर बरेली में हिंसा भड़क गई थी।
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मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ की दो मंज़िला अवैध मार्केट पर BDA ने बुलडोज़र एक्शन शुरू किया।
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दुकानदारों के विरोध के बीच प्रशासन ने सामान निकालने के लिए समय दिया और इलाके में धारा 144 लागू कर दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में FIR रद्द करने की याचिका खारिज की, सरकार ने पुलिस पर हमले को गंभीर खतरा बताया।
समग्र समाचार सेवा
बरेली, 22 नवंबर: बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज़ के बाद भड़की हिंसा मामले में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। मौलाना तौकीर के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद आरिफ की अवैध रूप से बनी मार्केट पर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने शुक्रवार को बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी।
क्या है मामला?
26 सितंबर को ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के दौरान खलील तिराहे पर पुलिस और भीड़ के बीच झड़पें हुई थीं। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद मौलाना तौकीर सुर्खियों में आ गए थे।
बुलडोज़र एक्शन
- BDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ जगतपुर इलाके में पहुंची।
- यहां मोहम्मद आरिफ की दो मंजिला मार्केट, जिसमें दो दर्जन से अधिक दुकानें और Peter England शो룸 शामिल था, अवैध पाया गया।
- दुकानदारों के विरोध के बाद उन्हें सामान निकालने के लिए कुछ घंटे का समय दिया गया।
- पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है।
- प्राधिकरण ने कहा कि कार्रवाई मानकों के विरुद्ध बनी इमारतों पर की जा रही है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 सितंबर की बरेली हिंसा से जुड़े मामले में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है।
- आरोपी अदनान ने FIR रद्द करने की याचिका लगाई थी।
- कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो अन्य कानूनी उपाय अपना सकते हैं।
राज्य सरकार की दलील
राज्य सरकार ने अदालत में कहा:
- पुलिस बल पर पत्थर और तेज़ाब की बोतलों से हमला किया गया था।
- यह कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा था।
- इसलिए FIR रद्द करना उचित नहीं है।