विश्व न्यायालय ने कहा, ग़ाज़ा में मानव जरूरतें सुनिश्चित करे इज़राइल, यूएन सहायता को अनुमति दे

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा, कब्जे वाले क्षेत्र में जनता की मूल आवश्यकताएं पूरी करना इज़राइल की ज़िम्मेदारी

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  • आईसीजे की 11 सदस्यीय बेंच ने कहा कि इज़राइल को यूएन राहत अभियानों में सहयोग करना चाहिए, जिसमें यूएनआरडब्ल्यूए भी शामिल है।
  • न्यायाधीश यूजी इवासावा के अनुसार, भोजन, पानी, आश्रय, ईंधन और चिकित्सा सेवाएं जीवनरक्षक जरूरतें हैं।
  • इज़राइल ने फैसले को खारिज किया और कहा कि “यूएनआरडब्ल्यूए आतंकवाद से संक्रमित संस्था” नहीं हो सकती, जब तक जांच पूरी न हो।
  • अदालत ने पाया कि इज़राइल ने अपने दावों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया कि बड़ी संख्या में यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारी हमास सदस्य हैं।

समग्र समाचार सेवा

हेग/न्यूयॉर्क, 23 अक्टूबर: संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष न्यायिक निकाय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे), ने बुधवार को अपने सलाहकारी मत में कहा है कि इज़राइल की नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वह ग़ाज़ा में रह रहे फ़िलस्तीनी नागरिकों की मूल ज़रूरतें पूरी करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक कब्ज़ा करने वाली शक्ति के रूप में, इज़राइल को भोजन, पानी, आवास, ईंधन और चिकित्सा सेवाओं जैसी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

 

न्यायाधीश यूजी इवासावा ने कहा कि इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, विशेष रूप से यूएनआरडब्ल्यूए को, राहत वितरण के लिए सहयोग देना चाहिए। हालांकि इज़राइल ने इस राय को खारिज करते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्व निभा रहा है। इज़राइली विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए में आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने वाले कई कर्मचारी हैं, जिसकी जांच अभी बाकी है।

 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने अदालत की राय का स्वागत किया और कहा कि यह राय ग़ाज़ा की “त्रासदीपूर्ण स्थिति सुधारने में निर्णायक” साबित हो सकती है।

 

अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान यूएन और फ़िलस्तीनी प्रतिनिधियों ने इज़राइल पर आरोप लगाया था कि उसने मार्च से मई के बीच मानवीय सहायता को रोका, जिससे ग़ाज़ा में भूख और बीमारी बढ़ी। अदालत ने यह भी कहा कि भूख को युद्ध का हथियार बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

 

इससे पहले 2024 में आईसीजे ने इज़राइल के फ़िलस्तीनी इलाक़ों पर कब्जे को अवैध घोषित किया था और कहा था कि इज़राइल को तुरंत कब्ज़ा समाप्त करना चाहिए।

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