आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी

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  • आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दी है।
  • यह फैसला ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और शिकायतों के बाद लिया गया।
  • वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2025: भारत सरकार ने उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जो अंतिम समय में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से चूक गए थे। आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लाखों करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिससे वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे।

इससे पहले, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 किया गया था। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर इस नए विस्तार की जानकारी दी। विभाग ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया है।

तकनीकी खामियां बनीं तिथि बढ़ाने का कारण

पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर 15 सितंबर की अंतिम तिथि नजदीक आने पर, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में करदाताओं ने शिकायत की थी कि वे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने या रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ हैं। कुछ करदाताओं ने बताया कि पोर्टल बार-बार क्रैश हो रहा था, जबकि कुछ को सत्यापन (Verification) में समस्या आ रही थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए, सरकार ने करदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया।

इस अवधि में, 16 सितंबर की सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल रखरखाव (Maintenance) के लिए बंद रहेगा, जिसके बाद करदाता अपने रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यह कदम सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल है, जो यह सुनिश्चित करती है कि तकनीकी बाधाओं के कारण कोई भी करदाता समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने से वंचित न रह जाए।

रिकॉर्ड संख्या में दाखिल हुए ITR, कर अनुपालन में वृद्धि

आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल ITR दाखिल करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 15 सितंबर, 2025 तक, 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यह पिछले वर्ष के दाखिल किए गए 7.28 करोड़ ITR से अधिक है, जो देश में कर अनुपालन में वृद्धि को दर्शाता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विस्तारित तिथि केवल उन्हीं करदाताओं के लिए है जिन्हें 31 जुलाई, 2025 तक अपना ITR दाखिल करना था। जिन करदाताओं को ऑडिट कराना अनिवार्य है, उनके लिए अंतिम तिथि अलग है। समय पर ITR फाइल करना न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि इससे कई लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि समय पर रिफंड, ऋण (Loan) लेने में आसानी, और जुर्माने से बचाव। यदि करदाता अभी भी 16 सितंबर की बढ़ी हुई समयसीमा का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह एक छोटी अवधि का विस्तार है, इसलिए सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें।

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