उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

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समग्र समाचार सेवा                                                                                                                                                                                                                                  देहरादून ,उत्तराखंड 30 मई : पौड़ी जिले के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वंतारा रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों—सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों को 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी पाया गया।

यह मामला 18 सितंबर 2022 का है, जब अंकिता को रिशिकेश के पास स्थित रिज़ॉर्ट से झगड़े के बाद नहर में धक्का दे दिया गया था। पुलकित आर्य, जो कि तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, पर अंकिता के साथ विवाद के बाद अपने कर्मचारियों की मदद से हत्या करने का आरोप था।

24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया था। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 28 मार्च 2023 से गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हुए थे।

सुनवाई के दौरान कुल 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें जांच अधिकारी भी शामिल थे। 19 मई को अंतिम बहस के बाद कोर्ट ने 31 मई को फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

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